कुशीनगर में पूर्ण तरह से लाक डाउन, कोरोना के संक्रमण को जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण

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संवाददाता/कुशीनगर, 25 मार्चl महामारी कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रामक को फैलने से रोकने हेतु भारत सरकार के निर्देश के क्रम में दिनांक 24 मार्च 2020 से 3 सप्ताह जनपद कुशीनगर में पूर्ण तरह से लाक डाउन कर दिया गया हैl इसी क्रम में जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मिश्र द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों से वार्ता कर घर से बाहर ना निकलने का अपील किया गयाl

नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को दृष्टिगत जिलाधिकारी ने किया निरीक्षणः

नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये जनपद को लाॅक डाउन होने की स्थिति में जनपद वासियों को किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। जिसके क्रम में जिलाधिकारी ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था का स्थलीय जायजा भी लिया।
जिलाधिकारी ने नगरीय क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था परखने के लिये क्षेत्र में निकलें। कई स्थानों पर लोगों की अनावश्यक चहल कदमी पर रोक लगाये जाने के निर्देश तैनात पुलिस कर्मियों को दिये गये। इसी दौरान सड़क पर अनावश्यक रूप से चल रहे वाहन का चालान करने के निर्देश दिये गये। कई स्थानों पर नव युवकों को अनावश्यक सड़क पर न रह कर घर के अन्दर रहने की चेतावनी दी गयी।
जिलाधिकारी अपने भ्रमण के दौरान आम लोगों को किसी तरह से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े इसे ध्यान में रखते हुए इस दौरान लगाए गए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति समय से वार्ड वार की जाये, निर्देश देते हुये कहा कि यह प्रयास किया जाये कि वाहन में खाद्य पदार्थो जैसी आवश्यक चीजें समय से आम लोगों को निर्धारित दर पर उपलब्ध करायी जायें तथा नजर बनाई रखी जाये की कहीं से भी काला बाजारी की शिकायत न आये अन्यथा की दशा में सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
इसके बाद जिलाधिकारी ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत ठेकेदारों एवं उचित दर विक्रेताओं के खाद्दान्न/मिट्टी के तेल का उठान/वितरण में लगे वाहनों सहित फल, सब्जी, एलपीजी,गैस डीजल/पेट्रोल की उपलब्धता सुनिश्चित करने वाले वाहनों के आवागमन को बाधित न किये जाने का निर्देश अपर जिलाधिकारी विंध्यवासिनी राय को दिए हैं।                     जिलाधिकारी ने बताया कि कोई भी व्यापारी निर्धारित दर के अतिरिक्त सामान बेचता पाया जायेगा या काला बाजारी में संलिप्त रहता है तो उसके विरूद्ध सुसंगत धारा 3/7 के तहत तथा अन्य धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने जनपद वासियों से अपील की है कि जनपद में खाद्य सामग्री, दवाओं, सब्जियों आदि की कमी नहीं होगी सभी को समय से आवश्यकता अनुसार वस्तुओं की आपूर्ति मिलती रहेगी।

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