कुशीनगर के फाजिलनगर स्थित ग्राम छट्ठू कटया में कोरोना पॉजिटिव मिलने से इलाके में हड़कंप

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संवाददाता/कुशीनगर, 26मई| जिला मजिस्टेट भूपेन्द्र एस0 चौधरी ने बताया कि कोरोना वायरस कोविड-19 से संक्रमित मरीजों/पहचान किये गये व्यक्तियों के निवास स्थल को भारत सरकार के मार्ग निर्देश के अनुसार संक्रमण केन्द्र माना गया है और उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों में कोरोना का संक्रमण अनिवार्य रूप से रोकने का निर्देश दिया गया हैं|

उन्होने बताया कि विकास खण्ड फाजिलनगर स्थित ग्राम छट्ठू कटया, तहसील कसया थाना पटरेहवा में कतिपय व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की सूचना प्राप्त हुई है| जाॅच के दौरान संक्रमण पाजिटिव पाया गया है। भारत सरकार के मार्गदर्शन व उ0 प्र0 शासन चिकित्सा द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु विस्तृत निर्देश दिये गये है। विकास खण्ड फाजिलनगर स्थित ग्राम छट्ठू कटया, तहसील कसया थाना पटरेहवा अहिरौली 3 किमी0 की परिधि में अवस्थित है को containment zone धोषित किया जाता है।

1- containment zone के अन्तर्गत सभी निजी/सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं मार्गो को अग्रिम आदेश तक पूर्णतया बन्द करने का आदेश दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से न तो बाहर जाने की इजाजत है और न ही किसी भी व्यक्ति को आने की अनुमति दी जायेगी। आवागमन पूरी तरह से निषेध किया गया है।
2- उप जिला मजिस्ट्रेट कसया/खण्ड विकास अधिकारी फाजिलनगर को निर्देशित किया है कि बिंदु संख्याा 1.1 में अंकित स्थानों को जो containment zone के अंतर्गत निर्धारित की गयी है के समस्त आवागमन मार्गाे को सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं वार्ड मेम्बर के सहयोग से बांस बल्ली लगाकर पूर्णतः लाक कर देगे और साथ ही आवागमन को अवरुद्ध कर देगे इन मार्गाे पर सतत निगरानी के लिए पुलिस अधीक्षक के स्तर से चैकीदान/गस्ती दलों की प्रति नियुक्ति की जायेगी।
3- यदि किसी व्यक्ति द्वारा containment zone से बाहर पलायन किया जाता है अथवा बाहर से containment zone से के अन्तर्गत प्रवेश किया जाता है तो उसके विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188,269 एवं 270 आदि की सुसंगत धाराओ के भीतर प्राथमिकी दर्ज करते हुये कड़ी कार्यवाही की जायेगी। सम्बन्धित व्यक्ति को अविलम्ब हिरासत मे लेकर कारावास मे डाल दिया जायेगा। सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट इसे सुनिश्चित करायेगे। containment zone के पूरे क्षेत्र को सेनेटाईज/कपेपदमिबज किया जाना है, इसका दायित्व जिला पंचायत राज अधिकार/स्थानीय प्रभारी चिकित्साधिकारी/स्थानीय खण्ड विकास अधिकारी/स्थनीय सहा0 विकास अधिकारी (पंचायत) कों दिया है containment zone में निम्नांकित के अनरूप कार्यवाही करेगे।
मलेरिया/काला जार के छिड़काव कर्मी का उपयोग करेगे। छिड़काव करने/घोल बनाने वाले कर्मी दस्ताने एवं प्लास्टिक का एप्रेनप पहनेगे। किसी प्लास्टिक की बाल्टी में एक लीटर पानी लेगे प्लास्टिक के मग में 3 छोटा चम्मच ब्लीचिंग पाउडर और बाल्टी में थोड़ा पानी लेकर गाढ़ा पेस्ट बनायेगे| इस पेस्ट को उक्त पानी की बाल्टी में मिलाकर घोल तैयार करेगे। इससे अधिक मात्रा में घोल तैयार करने के लिय इस अनुपात में ब्लीचिंग पाउडर एवं पानी लेगे containment zone में इस घोल का नियमित रूप से छिड़काव किया जायेगा। विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा।
सेनेटाइज/Disinfect गतिविधियों का अनुश्रवण स्थल पर तैनात मजिस्ट्रेट द्वारा सुनिश्चित कराया जायेाग। जिला स्तर पर इस पूरी गतिविधि का अनुश्रवण मुख्य चिकित्साधिकारी/अपर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा।
1- containment zone के भीतर सभी परिवारों की गहन निगरानी (Active surveiliance) की जायेगी। इसका दायित्व उप जिला मजिस्ट्रेट, हाटा/कसया को देते हुये निर्देश किया जाता है कि क्षेत्र के अन्तर्गत आगनबाडी कार्यकर्ता/पंचायत प्रतिनिधि/आशा कार्यकर्ता आदि के दलों का निर्माण कर प्रत्येक परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की नियमित जाॅच विहित प्रपत्र में करायेंगे। और सम्बन्धित प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र को सूचना उपलब्ध करायेंगे।

उन्होने मुख्य चिकित्साधिकारी कुशीनगर को निर्देशित किया है कि संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्यों का निर्धारित किये गये आइसोलेशन सेन्टर में नियमित जाॅच करायेगे। आइसोलेशन सेल के प्रभारी को निर्देशित किया है कि संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सदस्य को आइसोलेशन सेन्टर में प्रोटोकाल के अनुरूप रखवाते हुये प्रोटोकाल के अनुरूप कार्यवाही करेंगे। तथा समस्त कार्यो को सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित तहसील के उप जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया जाता है जो तहसील एवं विकास खण्ड के कर्मचारियों के सहयोग से आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए उनका पर्यवेक्षण सुनिश्चित करायेगे।

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