कुशीनगर के बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियों हेतु भारत सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

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संवाददाता/कुशीनगर, 01 अप्रैल| उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन ने बताया कि जनपद कुशीनगर के बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियों हेतु भारत सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एवं उ0प्र0 सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (एमवाईएसवाई) एवं एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना (ओडीओपी) जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, कुशीनगर के माध्यम से संचालित की जा रही है इन योजनओं में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 मे अपना स्वरोजगार स्थापित करने हेतु पूर्ण विवरण ऑनलाइन के माध्यम से आवदेन पत्र आमंत्रित किय जायेगे।
उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में इस योजना में उद्योग स्थापना हेतु अधिकतम रू0 25.00 लाख तक एवं सेवा क्षेत्र हेतु रू0 10.00 लाख तक की परियोजना पर ऋण हेतु आवेदन किया जा सकता है। कुल प्रोजेक्ट लागत का 15 से 35 प्रतिशत तक का अनुदान प्रति लाभार्थी देय है आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष हो शैक्षिक योग्यता जूनियर हाई स्कुल अथवा अधिक हो, जिले का स्थाई निवासी हो, किसी बैंक/वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो तथा पूर्व में किसी अन्य सरकारी योजना में अनुदान का लाभ प्राप्त नह किया हो, वे आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन हेतु वेबसाइट kviconline में pmegpeportal आप्शन में जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। तथा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में योजना में उद्योग स्थापना हेतु अधिकतम रू0 25.00 लाख तक एवं सेवा क्षेत्र हेतु रू0 10.00 लाख तक की परियोजना पर ऋण हेतु आवेदन किया जा सकता है। कुल प्रोजेक्ट लागत का 25 प्रतिशत का अनुदान प्रति लाभार्थी देय है। आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष की बीच हो, शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा अधिक हो, जिले का स्थाई निवासी हो, किसी बैंक/वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो तथा पूर्व में किसी अन्य सरकारी योजना में अनुदान का लाभ प्राप्त नह किया हो, वे आवेदन कर सकता है।

ऑनलाइन आवेदन हेतु वेबसाइट diupmsme.upsdc.gov.in तथा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आप्शन में जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना में जनपद कुशीनगर हेतु पूर्व में केला रेशा उत्पाद के अतिरिक्त केले के सम्पूर्ण उत्पाद हेतु स्वीकृति शासन से प्राप्त हो गयी है। अब जिले का कोई भी लाभार्थी केले के फल, तना, रेशा, जड़ एवं पत्ते से कोई भी उपयोगी उत्पाद का निर्माण अथवा व्यापार करने हेतु अधिकतम रू0 150 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकते है। इसमें केले के चिप्त, पापड़ राइपनिग प्लान्ट व कोल्ड स्टोरेज इत्यादि हेतु भी ऋण प्राप्त किया जा सकता है। कुल प्रोजेक्ट लागत का 10 से 25 प्रतिशत तक का अनुदान प्रति लाभार्थी देय है। आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष पूर्ण हो शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नही है, जिले का स्थाई निवासी हो, किसी बैक/वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो तथा पूर्व में किसी अन्य सरकारी योजना में अनुदान का लाभ प्राप्त न किया हो वे आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन हेतु वेबसाइट dlupmsme.upsdc.gov.in में एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना आप्शन में जा आनॅलाइन आवेदन किया जा सकता है।

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