न्यायालय द्वारा जिगना थानाध्यक्ष सहित छह पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश

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रुपक दुबे/मिर्जापुर| मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कुमार त्रिपाठी ने फर्जी तरीके से जमीन कब्जा कराने के आरोप में जिगना थाना प्रभारी शैलेश राय सहित छह लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। यही नहीं जिगना पुलिस से मुकदमा दर्ज करके तीन दिन के अंदर मामले से न्यायालय को अवगत कराने का भी आदेश दिया है।
जिगना क्षेत्र के भौरूपुर साटन पट्टी निवासी सभा शंकर दुबे के अधिवक्ता विष्णु सागर पांडे द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में 175 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत वाद दाखिल किया गया था। जिसमें आरोप लगाया गया कि जिगना थाना प्रभारी शैलेश राय, उपनिरीक्षक सुभाष यादव व पांच अज्ञात पुलिसकर्मी सहित बसंती देवी, दयासागर और सुखसागर 13 जुलाई की सुबह सभा शंकर दुबे के घर पहुंचे। बिना कुछ बोले घर में घुसकर महिलाओं का हाथ पकड़कर खींचकर बाहर कर दिया। पुलिस का तांडव देखकर महिलाएं चीखने-चिल्लाने लगीं। फिर भी पुलिस बिना किसी उच्चाधिकारियों के निर्देश पर उसकी भूमि पर विपक्षी को कब्जा दिला दिया। साथ ही मेरे भतीजे विवेक को थाने उठा ले गई। कहा कि सभाशंकर को जबतक थाने नहीं भेजा जाएगा तब तक विवेक को छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस का ऐसा रूप देख क्षेत्रवासियों में जिगना पुलिस की काफी अवहेलना भी हो रही है।याची की याचिका पर कोर्ट ने आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर अवगत कराने का आदेश दिया।

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