निःसन्तान दम्पत्ति केन्द्र सरकार के वेब पोर्टल में आनलाइन आवेदन कर बच्चा गोद ले सकतें है

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संवाददाता/कुशीनगर| जिला प्रोबेशन अधिकारी विजय कुमार पाण्डेय ने बताया कि ऐसे निःसन्तान दम्पत्ति जो बच्चा गोद लेना चाहते है वे केन्द्र सरकार के वेब पोर्टल www.care.nic.in में आनलाइन आवेदन कर बच्चा गोद ले सकतें है।
उन्होने बताया कि बच्चे को गोद लेने वाले पात्रता को शारीरिक रूप से सक्षम, आर्थिक रूप से सक्षम, मानसिक रूप से समक्षम तथा बच्चे को गोद लेने के लिए दम्पत्ति की आपसी सहमति होना आवश्यक है एवं कोई भी एकल पुरूष बच्ची को गोद लेने का पात्र नही होगा।

एकल अथवा तलाकशुदा व्यक्ति भी दत्तक ग्रहण के लिए आवेदन कर सकते है।

0-4 वर्ष की बच्ची को गोद लेने वाले माता-पिता की संयुक्त आयु 90 वर्ष एवं एकल माता-पिता की आयु 45 वर्ष है तथा 4-8 वर्ष की बच्ची को गोद लेने वाले संयुक्त माता-पिता की आयु 100 वर्ष एवं एकल माता-पिता की आयु 50 वर्ष है तथा 8-18 वर्ष की बच्ची को गोद लेने वाले माता पिता की संयुक्त आयु 110 वर्ष एवं एकल माता-पिता की आयु 55 की होनी चाहिए। तथा आनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय आवश्यक कागजात अपलोड करें तथा सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दत्तक माता-पिता के गृह का अध्ययन करना। एवं संस्था द्वारा केयरिंग्स (कारा) में रिपोर्ट अपलोड करना। कारा के द्वारा आनलाइन रेफरल भेजना, माता-पिता द्वारा रेफरल को सुरक्षित करना, कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल करना, कोर्ट द्वारा पारित्र अन्तिम दत्तक आदेश, जन्म प्रमाण पत्र जारी होते ही दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है।
उन्होने बताया कि माता-पिता किसी भी राज्य में रहते हुए किसी भी राज्य से केयरिग्ंस के द्वारा आनलाइन प्रक्रिया द्वारा बच्चा गोद ले सकते है। उपरोक्त प्रक्रिया बच्चो का कानूनी रूप से गोद ले कारा सुनिश्चित करती हे। दत्तक माता-पिता द्वारा अवैध रूप गोद लिय जाने वाला बच्चा अपराध की श्रेणी में आता है जो दण्डनीय है। अधिका जानकारी के लिए केन्द्रिय दत्तक ग्रहण संस्थान प्राधिकरण की वेबसाईट www.care.nic.in राज्य दत्तक ग्रहण संस्थान अभिकरण की ई-मेल upsara2015@mail.com पर सम्पर्क कर सकते है।

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